नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता नंदामुरी तारका रामाराव जूनियर उर्फ ‘एनटीआर जूनियर’ के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए कई वेबसाइट और ऑनलाइन मंचों को उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए उनके नाम या छवियों का अवैध रूप से उपयोग करने से रोक दिया है।
अभिनेता की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा ने अगली सुनवाई तक कई प्रतिवादियों (17 संस्थाओं, जिनमें अज्ञात व्यक्ति और वेबसाइटें शामिल हैं) को कृत्रिम मेधा और डीपफेक तकनीक के माध्यम से एनटीआर के व्यक्तित्व लक्षणों का उपयोग करने से रोक दिया है।
उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर को अपने आदेश में कहा, ‘‘वादी (एनटीआर जूनियर) के व्यक्तित्व लक्षण और/या उसके भाग, जिनमें नाम, रूप और छवि शामिल हैं, वादी के व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षित तत्व हैं।’’
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘वादी तीसरे पक्ष द्वारा अपने व्यावसायिक लाभ के सिलसिले में माल बेचने हेतु उनकी अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उपयोग किये जाने के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार हैं।’’
अदालत ने कहा कि अभिनेता भारत में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और उन्होंने अपार सद्भावना एवं प्रतिष्ठा अर्जित की है तथा भारत में ‘सेलिब्रिटी’ का दर्जा हासिल कर लिया है।
अदालत ने अज्ञात व्यक्तियों समेत सभी आरोपियों को अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक दिया। अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि आपत्तिजनक सामग्री, उल्लंघनकारी पोस्ट, वीडियो और संबंधित सामग्री के यूआरएल वेबसाइटों से हटा दिए जाएं।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई, 2026 को तय की।
प्रचार का अधिकार आम तौर पर व्यक्तित्व अधिकार के रूप में जाना जाता है। यह किसी व्यक्ति की छवि, नाम या समानता की रक्षा करने, उसे नियंत्रित करने और उससे लाभ कमाने का अधिकार है।
भाषा राजकुमार माधव
माधव