हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

Ads

हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज

  •  
  • Publish Date - February 17, 2022 / 07:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) किसान आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को किसानों के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से कथित रूप से घृणा भाषण देने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

अवर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ना तो यह कथित भाषण दिया गया था और ना ही उसका परिणाम इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘चूंकि, मौजूदा मामले में ना तो कथित भाषण दिया गया और ना ही उसका परिणाम इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए मेरा विचार है कि मौजूदा मामले में इस अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है।’’

न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की दलील पर संज्ञान लिया कि चंडीगढ़ में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध का मामला नहीं बना।

पुलिस ने बताया कि खट्टर के कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो चंडीगढ़ में रिकॉर्ड किया गया था जो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

अदालत ने इस दलील पर संज्ञान लिया और वकील अमित साहनी द्वारा दी गई अर्जी खारिज कर दी।

हालांकि, उसने कहा कि शिकायतकर्ता को कानून के अनुसार संबंधित अदालत जाने की स्वतंत्रता है।

भाषा अर्पणा पवनेश

पवनेश

शीर्ष 5 समाचार