चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, वर्चुअल प्रचार को दी अनुमति

चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, वर्चुअल प्रचार को दी अनुमति

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  • Publish Date - October 26, 2020 / 06:43 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

नई दिल्ली। चुनावी सभाओं में रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।

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मध्यप्रदेश में उपचुनावों के प्रचार को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने का आदेश दिया था, 20 अक्टूबर को 4 बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्नालाल गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है।

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत देते हुए विभिन्न राजनीतिक दल को वर्चुअल प्रचार के आदेश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।