विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने याचिका दायर की

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विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के खिलाफ पूर्व आईपीएस अधिकारी ने याचिका दायर की

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  • Publish Date - May 9, 2026 / 03:29 PM IST,
    Updated On - May 9, 2026 / 03:29 PM IST

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा सबसे अधिक सीट जीतने के बावजूद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के कदम को चुनौती दी है।

यह याचिका भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी एम. रामसुब्रमणि द्वारा दायर की गई है। रामसुब्रमणि ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था। उनकी याचिका में दलील दी गई है कि राज्यपाल का विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने का निर्णय असंवैधानिक है।

इसमें कहा गया कि राज्यपाल टीवीके को सदन में अपना बहुमत साबित करने का अवसर देने से इनकार नहीं कर सकते।

विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीट मिली हैं जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सदस्यों की संख्या से कम है। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की है। विजय ने सरकार बनाने की कोशिशों के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और विदुथालाई चिरुथैगल कच्ची (वीसीके) से संपर्क किया था। तीनों दलों के सदन में दो-दो विधायक हैं।

भाषा शफीक पवनेश

पवनेश