Prajwal Revanna: पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को उम्र कैद की सजा, रेप और अश्लील सीडी के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment: कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में पूर्व सांसद को बीते दिन ही दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास के साथ ही अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया है।

  •  
  • Publish Date - August 2, 2025 / 05:26 PM IST,
    Updated On - August 2, 2025 / 05:30 PM IST

Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment, image source: ITG

HIGHLIGHTS
  • जांच टीम ने जुटाए 100 से अधिक सबूत
  • सात महीनों में ट्रायल पूरा
  • घर में काम करने वाली के साथ रेप का आरोप

बेंगलुरु: Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को महिला से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। कोर्ट ने बलात्कार, यौन शोषण, धमकी और डिजिटल अपराधों के गंभीर मामले में पूर्व सांसद को बीते दिन ही दोषी करार दिया था। अब कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास के साथ ही अन्य मामलों में कुल मिलाकर 11 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश सुनाया है।

पूर्व सांसद पर आरोप था कि उसने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार रेप किया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था। जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के चिन्ह पाए गए, जिससे यह मामला मजबूत हो गया और कोर्ट ने इस साड़ी को निर्णायक सबूत मानते हुए सजा सुना दी है।

जांच टीम ने जुटाए 100 से अधिक सबूत

Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment , पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। कोर्ट ने अब सजा की अवधि पर भी फैसला सुना दिया है।

बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का यह मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था। आरोपों के अनुसार पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत भी जुटाए थे।

सात महीनों में ट्रायल पूरा

इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को प्रारंभ हुई थी, जिसमें अदालत ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की। ट्रायल मात्र सात महीनों में पूरा हो गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुना दिया गया है।

read more: Former CM Shibu Soren Health: इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर रखे जाने की खबर 

read more: Bihar SIR: ‘तेजस्वी यादव जी आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं पूरे बिहार को शक’, उपमुख्यमंत्री ने स्क्रीन शॉट शेयर कर वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के दावे का किया खंडन 

प्रज्वल रेवन्ना को किन आरोपों में दोषी पाया गया है?

उन्हें बलात्कार, यौन शोषण, धमकी देने, और डिजिटल माध्यमों से अपराध (आईटी एक्ट के तहत) जैसे गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया गया है। उन्होंने घरेलू सहायिका के साथ दो बार रेप किया और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया।

क्या कोर्ट में सबूतों की कोई खास भूमिका रही?

हां, केस में एक साड़ी निर्णायक सबूत बनी जिस पर स्पर्म के निशान मिले थे। इसके अलावा पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो, फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच रिपोर्ट भी अहम सबूत रहे।

ट्रायल कितने समय में पूरा हुआ?

31 दिसंबर 2024 को ट्रायल शुरू हुआ और 7 महीनों में पूरा कर लिया गया। कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान, वीडियो क्लिप्स और 123 सबूतों की समीक्षा की।

कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है?

कोर्ट ने दो मामलों में आजीवन कारावास (उम्रकैद) और अन्य अपराधों के लिए 11 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

केस की जांच किसने की और क्या-क्या किया गया?

जांच CID की विशेष टीम (SIT) ने की। टीम ने 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और 123 सबूत जुटाए। जांच मैसूरु के केआर नगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी।