अब 21 नहीं बल्कि 18 साल की उम्र में भी खरीद सकेंगे मनचाहा शराब.. कानून बदलने सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन.

Karnataka government is changing its excise policy. कर्नाटक सरकार बदल रही अपनी आबकारी नीति

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  • Publish Date - January 16, 2023 / 06:59 PM IST,
    Updated On - January 16, 2023 / 07:16 PM IST

Karnataka government

Karnataka government is making major amendments in excise policies: सरकार ने अपने आबकारी नीति में बदलाव का बड़ा फैसला लिया हैं. सरकार ने इस बाबत कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने शराब खरीदी की उम्र से लेकर शराब दुकानों को खोलने के लिए आम जनता से सुझाव मांगे है. यह सुझाव 30 दिनों के भीतर सरकार को भेजे जाने होंगे. वही इनमे से एक फैसले पर विवाद की आशंका जताई जा रही है जिसमे कहा गया हैं की अब 21 के बजाये 18 साल की उम्र में ही शराब खरीदने की इजाजत होगी.

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दरअसल कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने सोमवार को अपने एक्साइड रूल्स 1967 में बड़े बदलाव करने के लिए अधिसूचना जारी किया हैं. इस बदलाव के लिए एक महीने के भीतर जनता की तरफ से क्या सुझाव आएंगे यह देखा जाएगा. इसके ठीक बाद फैसले को लागू भी क़र दिया जाएगा.

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अभी लागू नियम 10 के संशोधन जिसमे इस बात का उल्लेख किया गया हैं की अब राज्य में शराब खरीदने की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया जाएगा. बताया जा रहा हैं की यह सरकार ने यह बदलाव राज्य के शराब लॉबी के दबाव में आकर लिया हैं. क्योंकि उम्र घटाए जाने से सीधा फायदा शराब कंपनियों को होगा.

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वही एक अन्य फैसले में कहा गया हैं की स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे के किनारे शराब की दुकानों का दूरी मानदंड अब 220 मीटर के बजाये 500 मीटर होगा. मसौदे में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है की जिन निकायों की आबादी 20 हजार या उसे कम हैं वहां दूरी 220 मीटर ही रहेगी.