आशा है कि उच्च न्यायालय ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा को मृत्युदंड में बदल देगा: कपिल मिश्रा

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आशा है कि उच्च न्यायालय ताहिर हुसैन की उम्रकैद की सजा को मृत्युदंड में बदल देगा: कपिल मिश्रा

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  • Publish Date - July 31, 2026 / 06:43 PM IST,
    Updated On - July 31, 2026 / 06:43 PM IST

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि अंकित शर्मा की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दी गई आजीवन कारावास की सजा ‘‘न्याय की शुरुआत’’ है, और उम्मीद जताई कि दिल्ली उच्च न्यायालय इस सजा को मौत की सजा में बदल देगा।

मिश्रा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जिस क्रूरता से अंकित शर्मा की हत्या की गई, मरने के बाद भी चाकुओं से गोदा गया, शव को नाले में फेंक दिया गया – यह निश्चित रूप से ‘दुर्लभतम’ मामला है। उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में इस आजीवन कारावास को मौत की सजा में बदल दिया जाएगा।’’

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने कहा कि मामला ‘‘दुर्लभतम’’ श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मौत की सजा दी जाए।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप