जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकियों की जमीन कुर्क की

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जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के पांच आतंकियों की जमीन कुर्क की

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  • Publish Date - July 30, 2026 / 06:49 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 06:49 PM IST

श्रीनगर, 30 जुलाई (भाषा) जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले की जांच के तहत रियासी जिले में लश्कर-ए-तैयबा के पांच कथित आतंकियों की अचल संपत्तियां बृहस्पतिवार को कुर्क की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, ये सभी आरोपी कई वर्ष पहले हथियार और गोला-बारूद चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान भाग गए थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘ये सभी अब पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और धन उपलब्ध करा रहे हैं।’

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई 2024 में महोर पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान की गई।

अधिकारियों ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई महोर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) पारुल भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट और स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में की।

उन्होंने बताया कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें अलाफ दीन की सात कनाल भूमि, गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा की 10 कनाल 11 मरला भूमि, मोहम्मद अशरफ की 17 मरला भूमि, शबीर अहमद की सात कनाल तीन मरला भूमि तथा बहार दीन की आठ कनाल एक मरला भूमि शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि कुर्क की गई इन संपत्तियों को हस्तांतरित किए जाने की आशंका थी और इनसे मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने तथा उन्हें जारी रखने के लिए किया जाना था।

उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की मंजूरी के बाद इन संपत्तियों को यूएपीए के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया ताकि आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए इनके कथित दुरुपयोग को रोका जा सके।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश