केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने के खिलाफ याचिका खारिज की
केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने के खिलाफ याचिका खारिज की
कोच्चि, 13 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन किया गया था।
न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रकाशित की जाए।
याचिकाकर्ता के वकील सैबी जोस किदंगूर ने बताया कि अदालत ने यह कहते हुए आदेश खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता – साजिमोन परायिल – कोई पीड़ित पक्ष नहीं है।
अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
अदालत ने 24 जुलाई को एक सप्ताह के लिए रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी और अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया था। अंतरिम आदेश को पिछली बार छह अगस्त को बढ़ाया गया था।
फिल्म निर्माता परायिल ने सूचना आयोग के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को निर्देश दिया गया था कि वे रिपोर्ट में दी गई जानकारी को उचित रूप से प्रसारित करें, तथा यह सुनिश्चित करें कि इससे व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता न हो।
भाषा
प्रशांत नरेश
नरेश

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