केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

Ads

केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता दिलीप की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

  •  
  • Publish Date - February 18, 2022 / 08:55 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:29 PM IST

कोच्चि, 18 फरवरी (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को अभिनेता दिलीप की एक याचिका पर अपना रुख बताने को कहा है। इस याचिका में दिलीप ने वह प्राथमिकी रद्द करने की अपील की है, जिसमें उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 2017 में एक अभिनेत्री पर हमला करने से संबंधित मामले की जांच कर रहे अधिकारियों को जान से मारने व धमकाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

दिलीप की याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति के. हरिपाल ने यह निर्देश जारी किया।

चौदह फरवरी को दायर अपनी याचिका में, अभिनेता ने आरोप लगाया कि नए मामले की प्राथमिकी पूर्व-निर्धारित प्रतिशोध, बदनीयती, और दुर्भावना पर आधारित है।

याचिका में अदालत से आग्रह किया गया है कि यदि प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता तो जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाए क्योंकि मामले में पीड़ित पक्ष सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे।

भाषा

जोहेब दिलीप

दिलीप