मप्र : शैक्षणिक परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर 32 दुकानें सील

मप्र : शैक्षणिक परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर 32 दुकानें सील

मप्र : शैक्षणिक परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर 32 दुकानें सील
Modified Date: July 17, 2026 / 08:30 pm IST
Published Date: July 17, 2026 8:30 pm IST

देवास, 17 जुलाई (भाषा) मध्यप्रदेश के देवास जिले में पुलिस ने शुक्रवार को शैक्षणिक परिसरों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ते हुए 32 दुकानें सील कर दीं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस के राज्यस्तरीय अभियान ‘नशे से दूरी है जरूरी 2.0′ के तहत जिले भर में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के आस-पास विशेष निरीक्षण किया गया।

उन्होंने बताया, ‘‘निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक परिसरों के पास स्थित उन 32 दुकानों को सील कर दिया गया जिनमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 का उल्लंघन किया जा रहा था।’’

गेहलोद ने कहा कि विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पादों की लत से बचाना बेहद जरूरी है और इसके लिए पुलिस का जागरुकता अभियान भी जारी है।

अधिकारियों के मुताबिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी शैक्षणिक परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

भाषा

हर्ष रवि कांत


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