अमान्य विवाहों से उत्पन्न बच्चे वैध हैं, हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत वे माता-पिता की संपत्ति पर दावा कर सकते हैं: उच्चतम न्यायालय। भाषा नेत्रपाल नरेशनरेश