उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

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  • Publish Date - August 27, 2026 / 10:14 PM IST,
    Updated On - August 27, 2026 / 10:14 PM IST

कटक (ओडिशा), 27 अगस्त (भाषा) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य में दो उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एक वकील की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है और उन्हें शक्तियां, विशेषाधिकार और अन्य सुविधाएं देना गलत है।

जनहित याचिका में अदालत से अपील की गई कि वह ओडिशा में दो उपमुख्यमंत्री को दी गई ऐसी सुविधाओं को तुरंत वापस लेने का आदेश दे।

लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

भाषा सुभाष माधव

माधव