दिल्ली में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

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दिल्ली में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने को लेकर 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना

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  • Publish Date - April 8, 2022 / 04:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दिल्ली सरकार ने 2021-22 के बीच कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के लिए 154 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, जिसमें सबसे अधिक जुर्माना सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने को लेकर लगाया गया है।

सत्रह अप्रैल, 2021 और छह अप्रैल, 2022 के बीच की अवधि के लिए उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान 1,54,75,22,968 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 16,79,27,080 रुपये वसूल किये गए।

आंकड़ों के अनुसार विभिन्न कोविड नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 37,809 प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसमें नई दिल्ली जिले में 37,803 मामले दर्ज हुए। दक्षिण जिले में पांच प्राथमिकी दर्ज की गईं जबकि दक्षिण पश्चिम जिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आंकड़ों के अनुसार, तीन लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शेष आठ जिलों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में फेस मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर अब कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि, आदेश में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई थी।

भाषा जोहेब देवेंद्र

देवेंद्र