PM किसान सम्मान निधि योजना: ऐसे अपात्र किसानों ने नहीं लौटाई राशि तो होगी वसूली

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PM किसान सम्मान निधि योजना: ऐसे अपात्र किसानों ने नहीं लौटाई राशि तो होगी वसूली

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  • Publish Date - December 14, 2019 / 08:56 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

भीलवाड़ा। मोदी सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया है। सरकार ​किसानों को तीन किश्तों में सम्मान निधि की राशि हर साल दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम बनाए है। जिसके अंतर्गत आने वाले पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन साल 2019 में कई ऐसे किसानों को राशि बांट दी गई है जो अपात्र है।

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दरसअल योजना का लाभ लेने के लिए भू-धारक कृषक परिवार के सदस्य पति, पत्नी एवं अवयस्क पुत्र व पुत्री को पात्र माना गया है। योजना को लेकर राजस्थान के एक अधिकारी ने बताया कि बहिष्कृत सूची में शामिल भू-धारक किसान परिवार को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बाद अपात्र किसानों की ओर से आवेदन किए जाने के कारण उनके खातों में भी राशि हस्तांतरित हो गई है।

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वहीं हस्तांतरित हुई राशि वसूल कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रशासनिक व्यय खाता संख्या में जमा कराए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बहिष्कृत सूची में शामिल अपात्र कृषकों सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनर्स, कृषक परिवार में पति-पत्नी दोनों की ओर से लाभ प्राप्त करना शामिल है।

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