राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

राजस्थान: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: February 4, 2025 / 07:03 pm IST
Published Date: February 4, 2025 7:03 pm IST

जयपुर, चार फरवरी (भाषा) राजस्थान के जयपुर की एक विशेष अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

विशेष सरकारी अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की अदालत के न्यायाधीश तिरुपति कुमार गुप्ता ने आरोपी रूप सिंह बैरवा (33) को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया।

उन्होंने बताया कि घटना के समय नाबालिग की मां (घरेलू सहायिका) काम करने के लिए बाहर गई थी और आरोपी ने लड़की को अपने घर में बुलाकर उससे दुष्कर्म किया था।

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अदालत ने बैरवा पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने बताया कि घटना अप्रैल 2024 में हुई थी, जिसके बाद लड़की की मां ने शिप्रा पथ थाने में मामला दर्ज कराया था।

महर्षि ने बताया कि आरोपी ने लड़की को घर में अकेली देखकर उसे गुटखा लाने के लिए कुछ पैसे दिए और जब बच्ची वापस लौटी तो उसने बाकी बचे पैसे अपने पास रखने को कहा।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने इस बीच कमरे को बंद कर लड़की से दुष्कर्म किया। महर्षि ने बताया कि आरोपी ने लड़की को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

उन्होंने बताया कि लड़की ने घटना के बारे में अपनी मां और पड़ोसियों को बताया, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया।

भाषा पृथ्वी कुंज जितेंद्र

जितेंद्र


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