अहमदाबाद, 15 दिसंबर (भाषा) शहर की एक सत्र अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षिक डिग्री पर अपनी टिप्पणियों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में अलग अलग सुनवायी करने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे ‘‘एक ही मकसद से काम कर रहे थे’’।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम पी पुरोहित की अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह की तरफ से दायर पुनरीक्षण अर्जियों को खारिज कर दिया। दोनों आप नेताओं ने इन अर्जियों में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अलग-अलग सुनवायी के उनके आग्रह को खारिज कर दिया गया था।
गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, क्योंकि उन्होंने मोदी की डिग्री के संबंध में विश्वविद्यालय के खिलाफ ‘‘व्यंग्यात्मक और अपमानजनक’’ बयान दिए थे।
भाषा नेत्रपाल अमित
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