केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला, सीबीआई ने आधिकारिक आवास ‘क्लिफ हाउस’ का किया निरीक्षण

केरल के पूर्व सीएम ओमन चांडी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला : Sexual Harassment Against Former Kerala CM Oommen Chandy

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  • Publish Date - May 3, 2022 / 06:36 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:46 PM IST

तिरुवनंतपुरम : केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी सहित कांग्रेस के पांच नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने मंगलवार को सबूतों की तलाश में केरल के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस का निरीक्षण किया। चांडी समेत प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर सौर पैनल घोटाले की मुख्य आरोपी महिला का यौन शोषण करने का आरोप है।

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सूत्रों ने बताया कि टीम राज्य सरकार से विशेष अनुमति लेकर क्लिफ हाउस पहुंची। टेलीविजन चैनलों ने क्लिफ हाउस का निरीक्षण करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) टीम के दृश्य प्रसारित किए। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था जब वह (चांडी) मुख्यमंत्री थे। पिछले महीने, टीम ने एमएलए हॉस्टल का निरीक्षण किया था, जहां कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायकों ने पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। सूत्रों ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला भी सीबीआई टीम के साथ थी जब उसने निरीक्षण किया।

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वाम सरकार ने पिछले साल सौर घोटाले में एक महिला आरोपी द्वारा पांच कांग्रेस नेताओं-चांडी, पार्टी सांसदों- के सी वेणुगोपाल, हिबी ईडन, अदूर प्रकाश, पूर्व मंत्री ए पी अनिल कुमार और ए पी अब्दुल्ला कुट्टी के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अब्दुल्ला कुट्टी पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा में हैं।

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चांडी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है और वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। पूर्ववर्ती यूडीएफ सरकार के दौरान करोड़ों रुपये के सौर पैनल घोटाले में आरोपी महिला की इस शिकायत पर चांडी सहित छह के खिलाफ मामले पिछले कुछ वर्षों में दर्ज किए गए थे और अपराध शाखा पुलिस द्वारा जांच की गई थी कि उनके द्वारा उसका 2012 में यौन शोषण किया गया था। सौर घोटाले में, दो मुख्य आरोपियों एक पुरुष और एक महिला, ने निवेशकों से उनके लिए सौर पैनल स्थापित करने का वादा करके कथित तौर पर लाखों रुपये ठग लिये थे। दो प्राथमिक संदिग्धों को अक्टूबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था और 16 दिसंबर, 2016 को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी। चांडी और अन्य कांग्रेस नेताओं पर बाद में पैसे और यौन संबंध बनाने की मांग करने का आरोप लगाया गया था।