पति नहीं बता रहा था ये चीज, तो पत्नी ने दायर की RTI, खबर पढ़कर चौंक जाएंगे शादीशुदा पुरुष

wife filed RTI against Husband : व्यक्ति कहीं काम करे या खुद का कोई बिजनेस उनसे सबसे ज्यादा पूछा जानें वाला सवाल है आप कितना कमाते हैं?

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  • Publish Date - October 3, 2022 / 02:12 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नई दिल्ली : wife filed RTI against Husband : व्यक्ति कहीं काम करे या खुद का कोई बिजनेस उनसे सबसे ज्यादा पूछा जानें वाला सवाल है आप कितना कमाते हैं? लोग आमतौर पर अपने परिवारवालों को इस बात की जानकारी दते हैं कि उनकी महीने की कमाई कितनी है। आदमी के विवाह के बाद पत्नी हमेशा अपने पति कि आय जानने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा नहीं होने पर दोनों के बीच विवाद होने लगता है।

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पति के आय जानने के लिए पत्नी ने किया RTI का उपयोग

wife filed RTI against Husband : कई बार पति अपनी इनकम बताने से इनकार कर देते हैं, तो पत्नी के पास इसे मालूम करने के और भी तरीके हैं। हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सूचना का अधिकार (RTI) के जरिए महिला ने अपने पति की आय की जानकारी मांगी है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) ने इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को महिला को उसके पति की इनकम की जानकारी 15 दिन के भीतर मुहैया कराने का आदेश दिया है।

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CIPO ने पहले जानकारी देने से कर दिया इनकार

wife filed RTI against Husband : संजू गुप्ता नाम की महिला ने अपने पति की आय जानने के लिए RTI फाइल किया था। शुरुआत में बरेली के आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) ने आरटीआई के तहत यह जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पति ने इसके लिए सहमति नहीं दी थी। इसके बाद महिला ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (FAA) में अपील दायर करके मदद मांगी। एफएए ने CIPO के आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद गुप्ता ने सीआईसी के पास दूसरी अपील दायर कर दी।

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CIPO ने दिया था SC और HCs के फैसलों का हवाला

wife filed RTI against Husband : सेंट्रल इंफार्मेशन कमीशन ने इस मामले में 19 सितंबर को आदेश जारी किया। इसके लिए CIC ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसलों का हवाला दिया। CIC ने अपने ऑर्डर में कहा कि महिला को अपने पति की इनकम जानने का अधिकार है। इसलिए CIPO को 15 दिन के भीतर उनके पति की आय की जानकारी देनी चाहिए।

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