Singer Antra Singh Fraud Case: मशहूर भोजपुरी सिंगर समेत दो लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने इस मामले में की सुनवाई, जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन
Singer Antra Singh Fraud Case: कोर्ट ने भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया।
Singer Antra Singh Fraud Case/Image Credit: IBC24.in
- भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी।
- कोर्ट ने गैर जमानती वारंट के साथ दिए कुर्की के आदेश।
- अंतरा सिंह पर है पैसे लेकर प्रोग्राम न करने का आरोप।
Singer Antra Singh Fraud Case: सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की एक अदालत ने लगभग 22 माह पूर्व नवरात्रि के अवसर पर देवी जागरण के कार्यक्रम की ‘एडवांस बुकिंग’ के बावजूद कार्यक्रम नहीं करने तथा बुकिंग का पैसा वापस मांगने पर जातिसूचक अपशब्द कहने और धमकी देने के आरोप में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह के खिलाफ मंगलवार को (Singer Antra Singh Fraud Case) गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया। अदालत ने मामले में संबंधित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट और कुर्की का आदेश जारी किया।
अंतरा सिंह ने जागरण के लिए ली थी बुकिंग राशि
Singer Antra Singh Fraud Case: शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर कात्यायन ने बताया कि राबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसने नवरात्रि के अवसर पर 18 अप्रैल 2024 को देवी जागरण के लिये भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका को इवेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार के माध्यम से एक लाख 70 हजार रुपये बतौर बुकिंग धनराशि दी थी।
जागरण किए बिना लौटी थी भोजपुरी सिंगर
कात्यायन के मुताबिक, वादी ने पुलिस को बताया था कि निर्धारित तिथि को अंतरा सिंह राबर्ट्सगंज आईं लेकिन कार्यक्रम किये बिना ही (Singer Antra Singh Fraud Case) वापस लौट गईं। उन्होंने बताया कि वादी राजेंद्र कुमार ने इवेंट कंपनी के मालिक विकास कुमार पर आरोप लगाया कि कार्यक्रम नहीं किए जाने का कारण पूछने और बुकिंग की धनराशि वापस मांगने पर जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धमकियां दीं।
14 मार्च को होगी फली सुनवार
Singer Antra Singh Fraud Case: शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोनों अभियुक्त अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, लिहाजा विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम आबिद शमीम की अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट और कुर्की का नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही के लिये सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है। कात्यायन ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।
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