Reported By: Dushyant parashar
,MP Electricity Bill Rate | Image Source | IBC24
भोपाल: MP Electricity Bill Rate: मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली दरों में 3.46% की औसत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह नई दरें अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि, आयोग ने बिजली कंपनियों की 7.52% वृद्धि की मांग को खारिज कर दिया और उपभोक्ताओं को कुछ राहत भी दी है। बिजली कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 58,744 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन आयोग ने 57,732.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
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MP Electricity Bill Rate: निम्न-दाब और मौसमी उच्च-दाब उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम चार्ज खत्म कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को मीटरिंग शुल्क से छूट दी गई है। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगवाया है, उन्हें सोलर अवधि (दिन के समय) में ऊर्जा प्रभार में 20% छूट मिलेगी। 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं, सामान्य जल आपूर्ति (Water Supply) उपभोक्ताओं, सड़क बस्ती (Street Lighting) उपभोक्ताओं और HV-6 श्रेणी के उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत लाया गया है। प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट को जारी रखा गया है।
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MP Electricity Bill Rate: 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 24 रुपए तक की वृद्धि की गई है। हालांकि अटल ग्रह ज्योति योजना के तहत इन उपभोक्ताओं को पहले की तरह सिर्फ 100 रुपए ही भुगतान करना होगा।बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जिससे छोटे उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। वही गैर-घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अन्य सभी निम्न-दाब उपभोक्ता श्रेणियों की मिनिमम बिलिंग पहले ही समाप्त कर दी गई थी।