भोपाल। मध्यप्रदेश में प्लॉट खरीदकर अपनी पसंद का घर बनाना अब 3 से 5 लाख रुपए तक सस्ता पड़ेगा। दरअसल, GST की इंदौर स्थित एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील पर सुनवाई करते हुए डेवलप प्लॉट पर 18 फीसदी GST लगाने को गलत करार दिया है।
इसके मायने ये हैं कि स्मार्ट सिटी के साथ प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्लॉट डेवलप करके बेचने वाले हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरणों, सरकारी गृह निर्माण संस्थाओं और प्राइवेड डेवलपर से प्लॉट लेना सस्ता होगा। साथ ही इसको लेकर चल रहे डेवलपर और ग्राहकों के बीच 10 हजार से ज्यादा विवाद भी खत्म हो जाएंगे।
दरअसल, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चार लोगों को 268 करोड़ रुपए के प्लॉट बेचे थे। जिन पर खरीदारों को 18% के हिसाब से 48 करोड़ रुपए GST लग रहा था। कॉर्पोरेशन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए इसके खिलाफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने आपत्ति दायर की।
जिस पर सुनवाई करते हुए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने माना कि भोपाल स्मार्ट सिटी को डेवलप प्लॉट पर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। पिछले दो सालों से इस टैक्स के बावजूद में आने के बाद गफलत की स्थिति बन रही थी।
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