ग्वालियर। Jitu Patwari Surrenders: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को ग्वालियर स्थित विशेष सांसद-विधायक (MP-MLA) कोर्ट में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। अदालत ने उन्हें 25 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इससे पहले अदालत ने उनकी अनुपस्थिति पर वारंट जारी किया था।
यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने सार्वजनिक सभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का आरोप लगाया था। इस संबंध में 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान MP-MLA कोर्ट ने जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया।
अदालत ने मामले में भिंड के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिए थे कि 27 जुलाई तक हर हाल में जीतू पटवारी की अदालत में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में शुक्रवार को पटवारी ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर सरेंडर किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें 25 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। मामले की आगे की सुनवाई नियत तिथि पर की जाएगी।