Reported By: Vijendra Pandey
,Madhya Pradesh Primary Teacher Recruitment Exam. Image Source- IBC24
जबलपुर। Madhya Pradesh Primary Teacher Recruitment Exam: मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़े विवादित बोनस अंक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) को नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास RCI (Rehabilitation Council of India) डिप्लोमा नहीं था, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। कोर्ट ने माना कि बिना वैध RCI डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए गए थे, जो नियमों के खिलाफ है।
Madhya Pradesh Primary Teacher Recruitment Exam: हाईकोर्ट के इस आदेश से 13089 चयनित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। अब ESB को पात्रता नियमों के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार करनी होगी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी थी कि RCI डिप्लोमा नहीं रखने वाले उम्मीदवारों को भी बोनस अंक देकर चयनित कर लिया गया, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और ESB को नियमों के अनुरूप संशोधित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो सकता है और कई अभ्यर्थियों के चयन पर असर पड़ सकता है।