50 Percent Discount In Bus: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को यात्रा के लिए राहत दी है। बस किराए में दिव्यांगों को फिर से 50 फीसदी छूट दी गई है। सरकार ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ को नियम का सख्ती से पालन करने का सख़्त निर्देश दिए हैं।
यह छूट पाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को सफर के दौरान यूनीक आईडी फॉर पर्सन विद डिसऐबिलिटीज (यूडीआईडी) कार्ड दिखाना होगा। ये यूडीआईडी कार्ड केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं।
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50 Percent Discount In Bus: जानकारी के मुताबिक, सरकार के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त ने भी प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को दिव्यांगों को बस किराये में 50 फीसदी छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी से कहा गया है कि जो भी दिवयांग यूडीआईडी कार्ड के साथ सफर करे उसे योजना का लाभ दिया जाए।
बता दें कि केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यूडीआईडी प्रोजेक्ट चला रहा है। ये कार्ड दिव्यांगों को दिए जा रहे हैं, ताकि वे इसके जरिये केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकें। यूडीआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है।
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50 Percent Discount In Bus: आरटीओ को जारी किए निर्देश नियम नहीं मानने पर बस ड्राइवर-कंडक्टर के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। छूट के लिए दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाना होगा। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से किराए में छूट की व्यवस्था बंद थी।