यातायात नियमों में दोबारा हुआ संशोधन, सीट बैल्ट नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना, बिना हेलमेट के 250 की जगह अब इतना चुकाना पड़ेगा दंड

Traffic rules amended again, fine of 500 rupees for not wearing seat belt, instead of 250 : प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न करने पर जुर्माना

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  • Publish Date - January 25, 2023 / 06:53 PM IST,
    Updated On - January 25, 2023 / 08:52 PM IST

Traffic rules amended again: भोपाल : मध्य प्रदेश में मोटरयान अधिनियम 1988 में शिवराज कैबिनेट ने एक बार फिर यातायात के नियमों में किया संशोधन। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को प्रदेश के सीएम ने मोटरयान अधिनियम 1988 (2019) में दी गई जुर्माने की राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 300 रु. जुर्माना लगेगा। अब तक यह 250 रु. था। इसके साथ ही सायलेंसर को मोडिफाइड कराकर या हॉर्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा आवाज करने पर दो हजार रु. जुर्माना लगेगा।

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ओवरलोड वाहन से सड़क को नुकसान होने पर 10 हजार जुर्माना

Traffic rules amended again: बिना अनुमति के किसी बाइक या कार रेस में भाग लेते हैं तो पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार रु. जुर्माना लगेगा। ओवरलोड वाहन से यदि सड़क को नुकसान पहुंचता है तो जुर्माने की राशि 10 हजार रु. रहेगी। पहले यह 1000 रु. थी। इसक साथ ही जुलूस, धरना-प्रदर्शन में यदि कोई एंबुलेंस रोकता है तो अब उसे 10 हजार रु. दंड देना होगा।

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बड़े वाहनों पर 5 हजार रु. जुर्माना लगेगा

Traffic rules amended again: इसके साथ ही कैबिनेट ने तय किया है कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है तो पहली बार में 1 हजार रु. जुर्माना होगा। दूसरी बार यह राशि 10 हजार रु. रहेगी। बड़े वाहनों पर 5 हजार रु. जुर्माना लगेगा। वाहनों में तय परमिट से ज्यादा सवारी ढोने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना अब 200 रु. रहेगा, पहले ये 1500 रु. था। कैबिनेट ने नया जहाज (सेसना साइटेशन एक्सएलएस जेट) खरीदे जाने को भी मंजूरी दे दी है। यह जहाज 184 करोड़ में अमेरिका की टेक्सट्रान एविएशन से खरीदा जा रहा है।