Twisha Sharma Death Case: रद्द होगी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका? त्विशा शर्मा की सास पर लगे ये गंभीर आरोप, महाधिवक्ता बोले- जिला अदालत ने जल्दबाजी में दी जमानत

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रद्द होगी गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका? त्विशा शर्मा की सास पर लगे ये गंभीर आरोप, Twisha Sharma Death Case Giribala Singh Latest News

  • Reported By: Vijendra Pandey

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  • Publish Date - May 27, 2026 / 04:31 PM IST,
    Updated On - May 27, 2026 / 04:43 PM IST

जबलपुरः Twisha Sharma Death Case: भोपाल की चर्चित त्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि गिरिबाला सिंह ने जमानत की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया है और जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया।

Twisha Sharma Death Case: सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने दलील दी कि जिला अदालत ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी। उन्होंने अदालत को बताया कि अग्रिम जमानत मिलने से पहले और बाद में भी गिरिबाला सिंह ने जांच एजेंसी के नोटिसों का जवाब नहीं दिया और लगातार जांच से बचने की कोशिश करती रहीं। महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मृतिका त्विशा शर्मा की छवि खराब करने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। यह जमानत की शर्तों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह प्रॉसिक्यूशन के साथ “लुका-छिपी का खेल” खेल रही हैं और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।

अदालत में यह भी बताया गया कि जांच एजेंसी द्वारा गिरिबाला सिंह को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने नोटिस तक तामील नहीं होने दिए। महाधिवक्ता ने कहा कि आरोपी का रवैया जांच में सहयोग करने वाला नहीं रहा और लगातार जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की गई। सरकार की ओर से अदालत से गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

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