दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 20.82 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए: ठाणे एमएसीटी

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दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 20.82 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए: ठाणे एमएसीटी

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  • Publish Date - August 31, 2025 / 02:40 PM IST,
    Updated On - August 31, 2025 / 02:40 PM IST

ठाणे, 31 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने आदेश दिया है कि 2020 में एक मोटरसाइकिल और राज्य परिवहन बस की टक्कर में मारे गए 24 वर्षीय युवक के परिवार को 20.82 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

एमएसीटी के सदस्य आर.वी. मोहिते ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम को निर्देश दिया कि वह मृतक के परिवार को याचिका की तिथि से राशि का भुगतान नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ करे।

यह आदेश 25 अगस्त को पारित किया गया, जिसकी एक प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।

दत्तात्रय गंगाराम वकाले 18 अक्टूबर 2020 को अपने दोस्त की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर नगर-कल्याण राजमार्ग पर जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस ने मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों को गंभीर चोटें आईं। वकाले की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (लापरवाही से मौत) और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

न्यायाधिकरण ने माना कि यह दुर्घटना पूरी तरह बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी और इसमें मरने वाले व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी।

भाषा खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल