मकोका तथा पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया |

मकोका तथा पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया

मकोका तथा पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को अदालत ने बरी किया

:   Modified Date:  October 7, 2023 / 07:49 PM IST, Published Date : October 7, 2023/7:49 pm IST

ठाणे, सात अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुये तीन आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। तीनों के खिलाफ कठोर प्रावधानों वाले मकोका कानून एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की हत्या के प्रयास के आरोपों के तहत सुनवाई हो रही थी।

महाराष्ट्र संगठित अपराध रोकथाम अधिनियम (मकोका) अदालत के विशेष न्यायाधीश अमित शेटे ने तीनों आरोपियों को धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल)में भी बरी कर दिया ।

मामले के चौथे आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय अदालत में अलग से सुनवाई जारी है ।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।’’

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार लोग चोरी का डीजल लेकर जा रहे थे और जब दो अप्रैल 2016 को नवी मुंबई में एक पुलिस गश्ती दल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनलोगों ने पुलिसकर्मियों पर अपना वाहन चढ़ाने की कोशिश की।

अदालत को बताया गया कि उन्होंने कथित तौर पर पुलिस टीम पर जलते हुए कपड़े के गोले फेंके और पुलिस वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने के इरादे से सड़क पर डीजल डाला।

बचाव पक्ष के वकील पुनित महिमकर और सागर कोल्हे ने कहा कि चारों व्यक्ति अपराध से जुड़े नहीं थे और उन्होंने आरोपों का विरोध किया।

महिमकर ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया और तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।’’

भाषा रंजन रंजन माधव

माधव

 

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