अदालत ने नरेश गोयल को जेल में ‘अपने जोखिम’ पर घर का पका भोजन करने की अनुमति दी

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अदालत ने नरेश गोयल को जेल में ‘अपने जोखिम’ पर घर का पका भोजन करने की अनुमति दी

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  • Publish Date - October 18, 2023 / 05:41 PM IST,
    Updated On - October 18, 2023 / 05:41 PM IST

मुंबई, 17 अक्टूबर (भाषा) मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने केनरा बैंक के साथ कथित रूप से 538 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को जेल में घर का पका भोजन खाने की अनुमति दे दी है।

धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने मंगलवार को गोयल की घर का बना खाना उपलब्ध कराने की याचिका को मंजूर कर लिया।

अदालत ने कहा, ‘‘नरेश गोयल को अगले आदेश तक रोजाना घर का पका खाना खाने की अनुमति है। इसके लिए वह खुद, उनके परिजन और रिश्तेदार जिम्मेदार होंगे।’’

गोयल केनरा बैंक के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक धनशोधन मामले में इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें दक्षिण मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया है।

भाषा वैभव नरेश

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