महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मानहानि मामले में जमानत मिली

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मानहानि मामले में जमानत मिली

महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मानहानि मामले में जमानत मिली
Modified Date: November 29, 2022 / 08:40 pm IST
Published Date: January 12, 2022 10:21 pm IST

मुंबई, 12 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता मोहित भारतीय ने मलिक के खिलाफ यह आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता मलिक ने पिछले साल मुंबई तट पर क्रूज जहाज में मादक पदार्थों को लेकर की गई एनसीबी की छापेमारी मामले से भारतीय का नाम जोड़ने का प्रयास किया था। दिसंबर 2021 में मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में मलिक को नोटिस जारी करके अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा था। इस पर मलिक बुधवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए, लेकिन अदालत ने उन्हें 15 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,‘‘आरोपी (मलिक) को उस कथित अपराध में दोबारा संलिप्त नहीं होने का निर्देश दिया गया जिसका आरोप शिकायत कर्ता ने लगाया है। अन्यथा जमानत रद्द कर दी जाएगी।’’ इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। शिकायत में कहा गया है कि मलिक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भाजपा नेता भारतीय और उसके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया है कि मलिक ने बिना किसी सबूत के आपत्तिजनक बयान दिए। मंत्री के खिलाफ भारतीय की ओर से दर्ज कराया गया मानहानि का यह दूसरा मामला है। शिकायत में आरोप लगाया है कि मलिक ने एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ होने संबंधी एनसीबी के कथित खुलासे पर प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय और उनके बहनोई ऋषभ सचदेव की निंदा की थी। गौरतलब है कि इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा संतोष पवनेश

पवनेश


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