महाराष्ट्र: विधान भवन में हाथापाई मामले के दो आरोपियों को जेल की सजा

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महाराष्ट्र: विधान भवन में हाथापाई मामले के दो आरोपियों को जेल की सजा

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  • Publish Date - March 10, 2026 / 07:59 PM IST,
    Updated On - March 10, 2026 / 07:59 PM IST

मुंबई, 10 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने पिछले वर्ष विधान भवन परिसर में हुई झड़प के संबंध में दो व्यक्तियों को दो दिन की जेल की सजा सुनाई। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने मंगलवार को सदन को यह जानकारी दी।

नरवेकर ने बताया कि नितिन देशमुख और सरजेराव टाकले नाम के दोनों लोगों को 27 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन रिहा कर दिया गया था। नरवेकर ने विधानसभा के निचले सदन में बयान दिया कि विशेषाधिकार समिति ने दोनों आरोपियों को पिछले वर्ष राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधान भवन परिसर के अंदर धक्का-मुक्की और मारपीट में शामिल होने के लिए दो दिन की जेल की सजा सुनाई है।

देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थक हैं जबकि टाकले भाजपा विधायक गोपीचंद पाडलकर के प्रशंसक हैं।

सत्र के दौरान दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसके बाद मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया।

नरवेकर ने बताया कि समिति द्वारा दी गई सजा के अनुसार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश