मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 65.62 लाख रुपये का मुआवजा

मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 65.62 लाख रुपये का मुआवजा

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  • Publish Date - December 13, 2022 / 04:16 PM IST,
    Updated On - December 13, 2022 / 04:16 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र),13 दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2020 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 65.62 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

एमएसीटी सदस्य एचएम भोसले ने दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से वाद दायर करने की तारीख से लेकर अब तक सालाना आठ प्रतिशत ब्याज दर के साथ मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश 16 नवंबर को दिया गया, जिसकी प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एस टी कदम ने न्यायाधिकरण को बताया कि 18 मार्च 2020 की रात को संदेश शिंदे (35) अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से कोपरखैरणे जा रहे थे, तभी एक ‘ट्रेलर’ ने दुपहिया वाहन को टक्कर मारी तथा उन्हें कुचल दिया।

उन्होंने बताया कि शिंदे एक निजी कंपनी में काम करता था और प्रति माह 32,655 रुपये कमाता था। परिवार के जीवन-यापन का एकमात्र सहारा वही था। उसके परिवार में पत्नी, दो बेटे और मां है।

भाषा गोला सुभाष

सुभाष