ठाणे : दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा

ठाणे : दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा

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  • Publish Date - October 3, 2022 / 06:04 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

ठाणे, तीन अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र में ठाणे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएमसीटी) ने 2020 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के परिजनों को 20.80 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि एक निजी कंपनी में कार्यरत जगदीश अंकुश पाटिल की मोटरसाइकिल को पांच फरवरी, 2020 को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गये थे और उसके बाद एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी।

हादसे के समय पाटिल 40 वर्ष के थे और 11,000 रुपये प्रति माह कमा रहे थे, जिससे भिवंडी के डूंगा में उनके घर में उनकी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ-साथ 69 वर्षीय मां का भरण-पोषण हो रहा था।

न्यायाधिकरण के 15 सितंबर के आदेश के मुताबिक, ठाणे एमएसीटी सदस्य एच एम भोसले ने कहा कि पाटिल की पत्नी, दोनों बच्चों और मां में से प्रत्येक को 5.20- लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। इस आदेश के विवरण हाल में उपलब्ध हुए हैं।

भाषा शफीक दिलीप

दिलीप