पैन कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण खबर! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया सावधान, जल्दी निपटा लें जरूरी काम, नहीं तो झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान

Income Tax Department Warning released for all PAN holders : 3 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा।

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  • Publish Date - December 18, 2022 / 06:25 PM IST,
    Updated On - December 17, 2022 / 10:36 PM IST

Income Tax Department Warning released for all PAN holders : नई दिल्ली। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के जीवन में व्यक्ति की पहचान है। इन दोनों दस्तावेजों के बिना आप कहीं भी जाए तो आपकी पहचान अधूरी है। इसके बिना कोई भी आधिकारिक काम आसान नहीं है। इसके लिए समय समय पर सरकार इनके लिए नियम लागू करते रहते है। यह नियम इसलिए भी जरूरी होते है क्योंकि लोग साइब​र क्राइम से बच सकें और सरकार की योजनाओं को लाभ उठा सकें। इस बार डिपार्ट्मेन्ट ने सूचना जारी करते हुए यूजर्स को अलर्ट किया है।

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समय पर कर लें जरूरी काम

Income Tax Department Warning released for all PAN holders : यदि आपने अब तक अपने पैन और आधार कार्ड को एक दूसरे को लिंक नहीं करवाया है तो यह काम तुरंत करें। इसके लिए 31 मार्च 2023 की तारीख तय की गई है। ऐसा ना करने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसकी जानकारी डिपार्ट्मेन्ट ट्वीट करके के दी है। इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के मुताबिक सभी पैन घरको के लिए, जो छूट की केटेगरी में नहीं आते हैं। उनके लिए 3 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। यदि 1 अप्रैल 2023 तक ऐसा नहीं होता है है तो बिना लिंक हुए कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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पैन कार्ड की महत्वता – Income Tax Department Warning released for all PAN holders

Income Tax Department Warning released for all PAN holders : अब तक कई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आधार-पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कहा जा चुका है। जिसके बाद तारीख को भी आगे बढ़ाया गया था। पैन भारत में करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए किसी व्यक्ति या कंपनी के टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी एक ही नंबर पर उपलब्ध होती है। यदि आपने अब तक अपने आधार कार्ड और PAN Card को लीक नहीं किया है, तो निर्धारित समय से पहले ये काम कर लें। वरना आपको भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है।

 

 

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