बांदा (उप्र), 29 जनवरी (भाषा) बाल यौन शोषण मामले में बांदा की जेल में बंद सिंचाई विभाग के एक निलंबित कनिष्ठ अभियंता (जेई) की पत्नी दुर्गावती की जमानत अर्जी पर पॉक्सो अदालत में अब दो फरवरी को सुनवाई होगी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारी इस मामले में बृहस्पतिवार तक 25 पीड़ित नाबालिग बच्चों के बयान अदालत में दर्ज चुके हैं।
पॉक्सो अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) मनोज दीक्षित ने बताया, ‘बाल यौन शोषण मामले में सह अभियुक्त बनाई गई दुर्गावती के अधिवक्ता के अनुरोध पर शुक्रवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने उसकी (दुर्गावती की) जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तिथि दो फरवरी तय की।’’
उन्होंने बताया कि आज अदालत के समक्ष दुर्गावती के अधिवक्ता ने पॉक्सो अधिनियम की अतिरिक्त कई धाराएं जुड़ने पर ‘तैयारी न कर पाने’ का हवाला दिया है।
एडीजीसी दीक्षित ने बताया कि सीबीआई के उपाधीक्षक (सीओ) अमित कुमार बृहस्पतिवार तक 25 पीड़ित बच्चों के अदालत में बयान दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बयान दर्ज कराने से पहले सभी 25 बच्चों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों के पांच सदस्यीय दल द्वारा चिकित्सीय परीक्षण भी किया जा चुका है।
सीबीआई के उपाधीक्षक कुमार ने बाल यौन शोषण के मामले में सिंचाई विभाग के निलंबित कनिष्ठ अभियंता रामभवन की पत्नी दुर्गावती को उसके नरैनी कस्बा स्थित आवास से 28 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। तभी से दुर्गावती भी बांदा की जेल में बंद है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने बच्चों का यौन शोषण करने और उनके अश्लील वीडियो और फोटो पॉर्न साइटों को बेचने का एक मामला 31 अक्टूबर, 2020 को दर्ज किया था। गत 16 नवंबर को चित्रकूट से रामभवन को गिरफ्तार किया गया था और वह 18 नवंबर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
भाषा सं आनन्द
देवेंद्र
देवेंद्र