child artist: दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बच्चों के कामकाज से जुड़ी गाइडलाइन तैयार की है। इसे जल्दी ही वैधानिक रूप मिलगा। इसके बाद फिल्म, टीवी, एडवर्टाइजमेंट, ओटीटी सहित सभी तरह के मनोरंजन इंडस्ट्री पर नए नियम लागू हो जाएंगे। जिसके बाद रियलिटी शो और सोशल मीडिया के लिए बनने वाले वीडियो कंटेंट में बच्चों के शोषण और उनसे करवाए जाने वाले कामों पर अब रोक लगने की उम्मीद हैं।
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child artist: यह गाइडलाइन फिल्म विज्ञापन, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, न्यूज और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने आदि की तरह के सभी कामों पर लागू होगी। कलाकार छह साल से कम उम्र का है तो हर समय उसके साथ मां-बाप में से एक या उसका लीगल गार्जियन मौजूद रहे। एक दिन में सिर्फ एक शिफ्ट में काम करवाया जा सकेगा। हर तीन घंटे के बाद उन्हें ब्रेक देना होगा। कलाकार की फीस का कम नेशनलाइज्ड बैंक में फिक्स्ड डिपोजिट करना होगा। यह उसे वयस्क होने पर मिल सकेगा। एक्सट्रा या बैकग्राउंड आर्टिस्ट पर नियम लागू नहीं होगा।
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child artist: गाइडलाइन में हर बाल कलाकार को आत्मसम्मान के साथ काम करने और उससे जुड़े फैसलों में भाग लेने का अधिकार होगा। उससे ऐसा कोई रोल नहीं करवाया जा सकेगा, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े या भावनात्मक चोट पहुंचे। इन दिनों रियलिटी शोज में जज अक्सर प्रतिभागियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। नई गाइडलाइन में इसे भी ध्यान में रखा गया है।