दरभंगा, 15 फरवरी (भाषा) बिहार के दरभंगा जिला की एक अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को सोमवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजीत ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनय शंकर ने बिरौल क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी रामा ताँती उर्फ रामानंद ताँती को सोमवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पराजीत ने बताया कि इस संबंध में पीड़िता की मां ने 20 मई 2018 को बिरौल थाना में तॉंती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी ।
ताँती पर उक्त नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन और बाद में डरा धमका कर उसके साथ छह महीने तक बलात्कार करने करने का आरोप था।
भाषा स0 अनवर अर्पणा
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