Pooja Shakun Pandey Bail News || Image- Social Media File
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अलीगढ़ के चर्चित अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पूजा शकुन पांडेय को सशर्त जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सोमवार को पांडेय की जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे जांच और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। (Pooja Shakun Pandey Bail News) पांडेय को पहले महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम से जाना जाता था।
मामले के तथ्यों के अनुसार, मोटरसाइकिल शोरूम के संचालक अभिषेक गुप्ता की 26 सितंबर 2025 को हत्या कर दी गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने गुप्ता को उस समय गोली मार दी, जब वह बस से यात्रा कर रहे थे।
आरोप है कि इस हत्या की साजिश में पांडेय और उसका पति शामिल था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 सितंबर 2025 को सह-आरोपी फैजल के मोबाइल पर पांडेय के फोन से 11 कॉल किए गए थे और इसी आधार पर पांडेय तथा उसके पति के साजिश में शामिल होने का दावा किया गया।
अलीगढ़ जिले में एक मीडियाकर्मी पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान तालिब अहमद के रूप में हुई है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि एक समाचार चैनल में काम करने वाले योगेंद्र सिंह सांवले सोमवार शाम जब अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे तभी मैरिस मार्ग पर एक चौराहे पर एक दोपहिया वाहन ने उनकी कार को सामने से टक्कर मार दी। (Pooja Shakun Pandey Bail News) सिंह के मुताबिक इसके बाद तीन लोगों ने उनकी कार पर ईंट से हमला करके उसके शीशा तोड़ दिया।
उन्होंने बताया कि सांवले किसी तरह वहां से कार लेकर निकल गए, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं आई। सिंह ने बताया कि हमलावरों ने सांवले को उनका नाम लेकर पुकारा था। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि “उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।” उन्होंने बताया कि आरोपी तालिब अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है।
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