Unmarried Constable’s Pregnancy Test: PTS में अविवाहित महिला आरक्षकों का हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप

Unmarried Constable's Pregnancy Test: PTS में अविवाहित महिला आरक्षकों का हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट, मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप

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  • Publish Date - July 22, 2025 / 10:21 AM IST,
    Updated On - July 22, 2025 / 10:24 AM IST

Unmarried Constable's Pregnancy Test: PTS में अविवाहित महिला आरक्षकों का हुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट / Image Source: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • महिला आरक्षकों से प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने का आदेश
  • आईजी ट्रेनिंग ने आदेश को बताया नियमों के खिलाफ
  • अब गर्भवती आरक्षियों से सिर्फ शपथ पत्र लिया जाएगा

गोरखपुरः Unmarried Constable’s Pregnancy Test पुलिस विभाग ने नई नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग के लिए आए महिला आरक्षकों को ऐसा आदेश दिया है कि पूरा महकमा हिल गया है। दरअसल डीआईजी ने अविवाहित महिला आरक्षकों को प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने का निर्देश दिया है। डीआईजी के निर्देशानुसार कई महिला आरक्षकों की जांच भी कई गई, लेकिन मामला आगे बढ़ता इससे पहले ही पुलिस मुख्यालय को इस बात की भनक लग गई और आईजी ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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अविवाहित महिला आरक्षकों का प्रेग्नेंसी टेस्ट

Unmarried Constable’s Pregnancy Test मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर पीटीएस में 513 नव नियुक्त महिला आरक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। ट्रेनिंग से पहले सभी महिला आरक्षकों का मेडिकल टेस्ट होना था, जिसके लिए बकायदा मेडिकल की टीम भी बुलाई गई। लेकिन इस बीच पीटीएस डीआईजी ने आदेश जारी करते हुए अविवाहित महिला आरक्षकों की प्रेग्नेंसी टेस्ट करने की बात कही। मेडिकल टीम ने डीआईजी के निर्देश पर कुछ महिला आरक्षकों की जांच भी की। लेकिन जैसे ही मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा, हड़कंप मच गया और आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया गया। वहीं, डीआईजी को आदेश निरस्त कर शपथ पत्र मांगने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय में मचा हड़कंप

मामले की जानकारी होते ही आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने डीआईजी का आदेश निरस्त कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी महिला आरक्षी की जांच नहीं कराई जाएगी। यदि कोई रिक्रूट गर्भवती है तो वह स्वयं शपथ पत्र देकर बाद के बैच में जा सकती।

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क्या नियम है अविवाहित महिला आरक्षकों के लिए

शादीशुदा आरक्षी की जांच होती है, जबकि कुंवारी युवतियों को एक शपथ पत्र देना होता है कि वे गर्भवती नहीं हैं। जो गर्भवती होती हैं तो उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है।

 

अविवाहित महिला आरक्षियों का प्रेग्नेंसी टेस्ट क्यों कराया गया?

गोरखपुर PTS के डीआईजी ने ट्रेनिंग से पहले गर्भावस्था की पुष्टि के लिए टेस्ट कराने का विवादित आदेश दिया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।

क्या महिला आरक्षियों का प्रेग्नेंसी टेस्ट नियमों के तहत आता है?

नहीं, अविवाहित महिला आरक्षियों से सिर्फ शपथ पत्र लिया जाता है, टेस्ट कराना नियमों के खिलाफ है।

क्या गर्भवती महिला आरक्षियों को ट्रेनिंग से हटाया जाता है?

यदि कोई महिला आरक्षी गर्भवती होती है, तो उसे स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग से अस्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और अगली बैच में शामिल किया जाता है।

डीआईजी के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने क्या कार्रवाई की?

आईजी ट्रेनिंग ने आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया और भविष्य में सिर्फ शपथ पत्र लेने का निर्देश जारी किया।

क्या इस विवाद में किसी पर कार्रवाई हुई है?

फिलहाल केवल आदेश रद्द किया गया है और डीआईजी को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में ऐसी प्रक्रिया न दोहराई जाए।