महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद

महिला की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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  • Publish Date - August 23, 2023 / 01:03 PM IST,
    Updated On - August 23, 2023 / 01:03 PM IST

बरेली (उप्र), 23 अगस्त (भाषा) बरेली की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने बताया कि बरेली शहर के सीबीगंज क्षेत्र निवासी एक युवक ने अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट लिखायी थी कि दो अक्टूबर को शहर में मजदूरी करने गयी उसकी पत्नी घर नहीं लौटी। तलाश करने पर अगली सुबह उसका शव धान के खेत में पाया गया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में रिंकू नामक युवक के खिलाफ बलात्कार और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को अभियुक्त रिंकू को दुष्कर्म के आरोप में तो रिहा कर दिया लेकिन हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं सलीम नरेश

नरेश