बरेली (उप्र), तीन सितंबर (भाषा) बरेली की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को प्रेम विवाह से नाराजगी के कारण अपनी बहन के पति की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने मुजरिम करार दिये गये सईद खान को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बारादरी थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी जाकिर अहमद ने लगभग 15 साल पहले बेबी नामक युवती से उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी।
सूत्रों ने बताया कि युवती का भाई सईद इस शादी से खुश नहीं था और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने पांच मई 2024 को जाकिर पर चाकू से हमला कर दिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।
भाषा सं. सलीम शफीक
शफीक