बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

Ads

बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - April 10, 2025 / 10:31 PM IST,
    Updated On - April 10, 2025 / 10:31 PM IST

बहराइच (उप्र) 10 अप्रैल (भाषा) बहराइच की पोक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने देने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनायी और उसपर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संत प्रताप सिंह ने बताया कि श्रावस्ती जिले के सोनवा थानाक्षेत्र के निवासी साबिर अली 2020 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण बहराइच के दरगाह शरीफ में प्रति दिन हाजिरी लगाने आता था।

सिंह के अनुसार उसी दौरान 22 और 23 फरवरी की दरम्यानी रात वह दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के ठाकुर बाग पानी टंकी के पास अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ सो रहा था तथा जब रात लगभग दो बजे उसकी आंख खुली तब उसकी पांच वर्षीय बेटी (पीड़िता) बिस्तर से गायब नजर आयी। सुबह करीब आठ बजे एक बोरी में बच्ची की लाश मिली। बच्ची के शरीर पर कई जगह चाकू से प्रहार के निशान थे।

सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस की तफ्तीश में बहराइच के दरगाह शरीफ थानाक्षेत्र के सिंहापरासी गांव के निवासी मोहम्मद रईश का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। आठ मार्च 2020 को पुलिस द्वारा रईश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अभियोजक ने बताया कि बृहस्पतिवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि ने दोषसिद्ध अभियुक्त मोहम्मद रईस को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उसपर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

वकील के अनुसार अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड ना अदा करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने कहा कि अर्थदण्ड की संपूर्ण धनराशि मृतका (पीड़िता) की प्राकृतिक संरक्षिका, उसकी माता को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के आदेश अदालत ने दिए हैं।

भाषा सं जफर राजकुमार

राजकुमार