बरेली (उप्र), सात मई (भाषा) बरेली जिले की एक स्थानीय अदालत ने मानसिक रूप से बीमार पत्नी की करंट लगाकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह ने बुधवार को विनोद कुमार नामक व्यक्ति को पत्नी सत्यवती की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
राठौर ने बताया कि यह घटना बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चैना गांव में हुई थी।
उन्होंने बताया कि विनोद कुमार (45) कथित तौर पर अपनी पत्नी की मानसिक बीमारी से परेशान था और अक्सर उसकी पिटाई करता था।
उन्होंने कहा कि एक-दो मई 2022 की रात जब महिला सो रही थी, तो विनोद ने रस्सियों की मदद से उसके हाथ-पैर चारपाई से बांध दिए और फिर बिजली के बोर्ड से एक एल्युमिनियम का तार जोड़कर उसे बार-बार बिजली के झटके दिये जिसकी वजह से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
राठौर ने बताया कि अपराध करने के बाद कुमार ने हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी और तार को छत पर फेंक दिया और रात करीब दो बजे ईंट भट्ठे पर काम करने चला गया।
उन्होंने बताया कि अगली सुबह कुमार ने पुलिस और पीड़िता के परिवार को कथित तौर पर गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया कि सत्यवती ने गलती से बिजली का तार पकड़ लिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
राठौर ने बताया कि सत्यवती के भाई संजीव को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ जिसके बाद कुमार के खिलाफ हत्या तथा अन्य संबंधित आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया।
भाषा सं सलीम जोहेब
जोहेब