प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा

प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 25 साल की सजा

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  • Publish Date - January 13, 2024 / 12:18 AM IST,
    Updated On - January 13, 2024 / 12:18 AM IST

प्रतापगढ़ (उप्र), 12 जनवरी (भाषा) प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्‍कर्म के आरोपी एक शिक्षक को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उसे 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी की अदालत ने छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी शिक्षक अनिल चौरसिया को 25 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

पांडेय ने बताया कि मुक़दमा वादी ने थाना फतनपुर पुलिस को दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग भतीजी कक्षा दस की छात्रा थी और उसी कॉलेज के शिक्षक अनिल चौरसिया ने उसको परीक्षा में अधिक नंबर दिलाने का झांसा देकर उसके साथ शांरीरिक संबंध बनाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो बना कर ब्लेकमेल करता और फोटो वायरल करने की धमकी देता था।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था।

भाषा सं आनन्‍द शफीक

शफीक