सोनभद्र में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्‍कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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सोनभद्र में नाबालिग दलित किशोरी से दुष्‍कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

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  • Publish Date - February 27, 2026 / 10:12 PM IST,
    Updated On - February 27, 2026 / 10:12 PM IST

सोनभद्र (उप्र) 27 फरवरी (भाषा) सोनभद्र जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे शुक्रवार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) अमित वीर सिंह की अदालत ने जिले के चापेन थाना क्षेत्र के रजधन निवासी राज मिश्रा को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

दोषी को अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से 40,000 रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

अग्रहरि ने बताया कि 25 अक्टूबर 2018 की शाम एक महिला ने राबर्ट्सगंज थाने में एक लिखित तहरीर दी थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को उसका परिचित राज मिश्रा बहला-फुसला कर एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि दुष्कर्म के बाद आरोपी ने उसकी पुत्री के साथ मारपीट की तथा उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपशब्द भी कहे। उन्‍होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

भाषा सं आनन्‍द सिम्मी

सिम्मी