उत्तर प्रदेश: दहेज हत्या के दोषी ससुर को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश: दहेज हत्या के दोषी ससुर को आजीवन कारावास की सजा

  •  
  • Publish Date - December 1, 2025 / 10:13 PM IST,
    Updated On - December 1, 2025 / 10:13 PM IST

भदोही, एक दिसंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही की जिला अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहू को जिंदा जलाने के आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को सुरयावा थाना क्षेत्र के मतेथू गांव में रुबीना बेगम (22) पर उसके ससुर सनौव्वर (63) ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।

उन्होंने बताया कि रुबीना को गम्भीर हालत में वाराणसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी।

अधिकारी ने बताया कि रुबीना की शादी नवंबर 2017 में सनौव्वर के बेटे असलम से हुई थी, जो काम के सिलसिले में मुंबई में रहता था।

उन्होंने बताया कि ससुराल में रुबीना का ससुर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करता था और 29 नवंबर 2019 को उसने रुबीना की हत्या कर दी।

मांगलिक ने बताया कि इस मामले में मृतका के पिता मुनीर ने असलम और उसके पिता सनौव्वर के खिलाफ सुरयावा थाना में मुकदमा दर्ज कराया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि जिला न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी सनौव्वर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने रुबीना के पति असलम को घटनास्थल पर नहीं होने के कारण बरी कर दिया।

भाषा सं. सलीम जितेंद्र

जितेंद्र