पटना : पटना हाईकोर्ट की एक महिला वकील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि ‘मेरा रेप हुआ था, मेरे बच्चे के पिता IAS हैं या पूर्व विधायक, DNA जांच कर पता लगाया जाए ताकि बच्चे को पिता का नाम मिल सके।’ इसमें कहा गया है कि उनके बेटे का जन्म 25 दिसंबर 2018 को हुआ था। उससे पहले एक आईएएस अधिकारी और पूर्व विधायक ने कई बार रेप किया। वो चाहती है कि दोनों (IAS और Ex MLA) का DNA टेस्ट कराने का आदेश दिया जाए ताकि बच्चे के पिता का पता चल सके।
न्यायालय के सामने डीएनए टेस्ट से जुड़ा पेंचीदा कानूनी मामला सामने आया है। अगर उच्च न्यायालय ने नोटिस लिया तो बिहार की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में तहलका मच जाएगा। महिला वकील राजनीति में सक्रिय रहीं हैं। उन्होंने एक सीनियर आईएएस अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व विधायक की डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। महिला के मुताबिक उसका कई बार रेप किया गया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। वो डीएनए टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि उसके चार साल के बच्चे का पिता आखिर कौन है?
इस याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक और आईएएस अधिकारी ने उसके साथ काफी दिनों तक रेप किया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का पिता कौन है, ये जानने के लिए पटना हाईकोर्ट दोनों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश जारी करे। बच्चे की मां की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है।
महिला ने दायर याचिका में कहा है कि उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने बलात्कार किया। बाद में पूर्व विधायक के साथ राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने भी उसके साथ रेप किया। बलात्कार का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया। अर्जी में ये भी बताया गया है कि उसके पूछने पर पूर्व विधायक ने बच्चे का पिता होने से इंकार कर दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि उसने बहुत पहले नसबंदी करा ली है। जबकि आईएएस अधिकारी को जैसे ही पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो उसने बात करना बंद कर दिया।
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