(EPFO News, Image Credit: ANI News)
नई दिल्ली: EPFO News: यदि आप भविष्य निधि (EPF) खाते से पैसा निकालने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब EPFO से पैसा निकालने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है कि यह नियम पहले से लागू है और प्रक्रिया अब पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान हो गई है।
संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी कि EPFO के सदस्य अब पढ़ाई, शादी, घर खरीदने, बीमारी या किसी अन्य इमरजेंसी जैसे कामों के लिए पैसा निकालते समय कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। अब सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद से जानकारी देने पर ही पैसा निकाला जा सकता है, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।
लोकसभा सांसद विजयकुमार विजय वसंथ, माणिकम टैगोर बी और सुरेश कुमार शेटकर ने सरकार से पूछा था कि EPFO ने आंशिक निकासी के लिए केवल कर्मचारियों की सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद की घोषणा को ही मान्य क्यों किया है। इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि यह फैसला प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए लिया गया है, जिससे लोगों को पैसा निकालने में परेशानी न हो और जल्दी सुविधा मिल सके।
सरकार ने कहा कि यह बदलाव साल 2017 में शुरू किए गए कंपोजिट क्लेम फॉर्म के जरिए लागू किया गया था। इस फॉर्म के आने के बाद EPFO ने आंशिक और अंतिम निकासी की प्रक्रिया को सरल बना दिया और दस्तावेज जमा करने की बाध्यता को खत्म कर दी। अब कर्मचारी सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन (स्वयं की घोषणा) के आधार पर ही पैसा निकाल सकते हैं।
पहले कई बार EPF सदस्यों के दावे इसलिए खारिज हो जाते थे क्योंकि वे बैंक पासबुक या चेक की धुंधली या खराब फोटो अपलोड करते थे। अब यह दिक्कत भी खत्म कर दी गई है। 3 अप्रैल 2025 से चेक या पासबुक की इमेज अपलोड करने की आवश्यकता को खत्म कर दी गई है, जिससे केवाईसी और बैंक खाते के वेरिफिकेशन में आने वाली परेशानियां काफी कम हो गई हैं। सरकार ने जानकारी दी कि 22 जुलाई 2025 तक इस नई व्यवस्था का फायदा 1.9 करोड़ से ज्यादा EPF कर्मचारियों को मिल चुका है। वहीं, यह बदलाव EPFO की प्रक्रिया को ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।