सवाल आपका है

Fuel Ban in Delhi: अब बूंद-बूंद के लिए तरसेंगे ये लोग, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और ​डीजल, जानिए क्यों

Fuel Ban in Delhi

Fuel Ban in Delhi | Photo Credit: IBC24

नयी दिल्ली: Fuel Ban in Delhi दिल्ली सरकार ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे वाहनों से जुड़े सभी ईंधन लेनदेन का ब्योरा अनिवार्य रूप से बनाने के लिए पेट्रोप पंप को निर्देश दिया गया है।

Read More: Amit Jogi Arrested: अमित जोगी के साथ गिरफ्तार हुए सैकड़ों समर्थक, अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी को लेकर दे रहे थे धरना

Fuel Ban in Delhi वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के एक निर्देश के अनुसार एक जुलाई से उम्र पूरी कर चुके सभी वाहनों (ईओएल) को दिल्ली में ईंधन भरने से रोक दिया जाएगा। इसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। यह प्रतिबंध दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा। परिवहन विभाग ने 17 जून को जारी एसओपी में स्पष्ट किया कि पेट्रोप स्टेशनों को अनिवार्य रूप से इस बारे में निर्देश लगाने होंगे। इस संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है।

Read More: Gupt Navratri 2025: कल से होगी गुप्त नवरात्रि की शुरुआत, यहां देखें क्या है घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 

कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान

सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के तहत पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए दिल्ली के हर पेट्रोल पंप पर ANPR यानी (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। इस कैमरे से गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन कर गाड़ियों पहचान की जाएगी। अगर जो भी वाहन गाड़ी प्रतिबंधित श्रेणी आएगी उसे कोई भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस नियमों को उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी जप्त की जाएगी साथ ही उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

Exit mobile version